बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की शुरुआत बिहार राज्य के किसानों के हित में किया गया है कृषि इनपुट अनुदान योजना के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद होने पर किसान को सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धनराशि मुहैया कराई जाती है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार राज्य में हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है जिसकी सहायता से किसान की फसल भी बर्बाद हो जाती है और किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है कई बार बारिश और बाढ़ के कारण किसान की पूरी फसल खराब हो जाती है इस योजना की सहायता से बिहार के किसान को 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर धनराशि दी जाती है बिहार में आने वाले किसान कृषि इनपुट योजना का लाभ उठा सकते हैं योजना के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है? और कौन-कौन इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है पूरी जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हैं
Bihar Krishi Input anudan yojana बिहार के 11 जिले के अंदर आने वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
जिले के नाम कुछ इस प्रकार है: किशनगंज, बांका, नालंदा, रोहतास, जहानाबाद, नवादा, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पाटला, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, अरवल, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, भागलपुर, समस्तीपुर, शेखपुरा, लखीसराय, मधेपुरा जिलों में बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ उठाया जा सकता है योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आवेदन फॉर्म आवेदन की स्थिति आदि सभी जानकारी पाने के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए
बिहार दाखिल खारिज ऑनलाइन कैसे करें
Page Contents:
- 1 कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है?
- 2 कृषि इनपुट अनुदान योजना मिलने वाला लाभ
- 3 बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना पात्रता
- 4 आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
- 5 कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- 6 कृषि इनपुट अनुदान योजना की आवेदन स्थिति कैसे चेक करें
- 7 आवेदन इनपुट सब्सिडी प्रिंट कैसे करें?
- 8 किसान पंजीकरण फॉर्म में सुधार कैसे करें?
- 9 रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जांच कैसे करें
- 10 FAQs
कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है?
कृषि इनपुट अनुदान योजना की सहायता से बिहार राज्य के किसानों को फसल बर्बाद होने पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ₹6800 बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं सिंचाई वाली भूमि के लिए ₹13500 प्रति हेक्टेयर और बालू जमा भूमि के लिए सरकार किसान को ₹12200 प्रति हेक्टेयर राशि प्रदान की जाती है
राज्य | बिहार |
योजना का नाम | कृषि इनपुट अनुदान योजना |
सरकार | बिहार सरकार |
विभाग | बिहार कृषि विभाग |
लाभ लेने वाले | राज्य के किसान |
ऑफिसियल वेबसाइट | dbtagriculture.bihar.gov.in |
कृषि इनपुट अनुदान योजना का उद्देश्य
जैसा कि सभी जानते हैं कि अचानक मौसम बदलने से या फिर अचानक से बारिश होने पर किसान की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है जिसके कारण वह आर्थिक स्थिति से कमजोर हो जाता है और काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है किसान के पास आए का केवल एक ही साधन होता है जो कि वह फसल बेचकर पूरा करता है परंतु प्राकृतिक आपदा आने के कारण कई बार फसल को काफी नुकसान पहुंचता है और किसान भाई को नुकसान का सामना करना पड़ता है इस योजना के तहत बर्बाद हुई फसल का सरकार प्रति हेक्टेयर के अनुसार से किसान को कुछ धनराशि दी जाती है जिससे वह कुछ हद तक अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है
कृषि इनपुट अनुदान योजना मिलने वाला लाभ
जो किसान बिहार कृषि इनपुट योजना के तहत आवेदन करता है उसे किस प्रकार के लाभ मिलते हैं इस सभी की जानकारी निम्न प्रकार से नीचे बताई गई है
- किसान के लिए ₹1000 की अनुदान राशि भी तय की गई है
- अनुदान की राशि 2 हेक्टेयर जमीन जिस किसान के पास होती है उसको दी जाती है
- किसान केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकता है
- सिंचाई वाली भूमि पर सरकार द्वारा ₹13500 की राशि प्रदान की जाती है आंधी बारिश से फसल बर्बाद होने पर ₹6800 प्रति हेक्टेयर की राशि की मदद दी जाती है
- जिस भूमि पर बालू जमा होता है उसके लिए सरकार किसान को ₹12200 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान राशि दी जाती है
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना पात्रता
- आवेदक किसान बिहार का मूल निवासी होना चाहिए
- किसान के पास पर्याप्त मात्रा में खेती करने योग्य जमीन होनी चाहिए और सभी जमीने कागजात होने चाहिए
- किसान के पास खुद के नाम से जमीन होनी चाहिए
आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- भूमि के कागजात
- निवास प्रमाण पत्र
- घोषणा पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें
- ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट को जाए
- होम पेज पर आने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन के बटन पर जाकर कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिंक पर क्लिक करें



- अगले पेज पर कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन खुल जाएगा
- आपको अपना किसान पंजीकरण संख्या डालें और सर्च के बटन पर क्लिक करें
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा जहां पर आपको अपना नाम, माता-पिता का नाम, आधार नंबर, पंचायत आदि जानकारी भरनी होगी
- अपना मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करें मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरे और जरूरी दस्तावेज को अपलोड करें
कृषि इनपुट अनुदान योजना की आवेदन स्थिति कैसे चेक करें
- कृषि इनपुट अनुदान योजना के आवेदन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- होम पेज पर आते ही आवेदन की स्थिति/ आवेदन प्रिंट के ऑप्शन पर जाएं और इनपुट सब्सिडी(2019-20) की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करें
- अब आपके सामने स्टेटस (Check Application Status for Drought) चेक करने के लिए फॉर्म खुलेगा
- जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालें
- सर्च बटन पर क्लिक करें
आवेदन इनपुट सब्सिडी प्रिंट कैसे करें?
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना सब्सिडी प्रिंट देखने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें
- बिहार की कृषि विभाग वेबसाइट पर जाएं
- बिहार कृषि विभाग के होम पेज पर आवेदन की स्थिति/ आवेदन प्रिंट ऑप्शन पर जाकर इनपुट सब्सिडी प्रिंट के लिंक पर क्लिक करें
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जहां पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालें
- Search के बटन पर क्लिक करके अपना सब्सिडी प्रिंट कर सकते हैं
किसान पंजीकरण फॉर्म में सुधार कैसे करें?
- किसान पंजीकरण फॉर्म में सुधार करने के लिए कृषि विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- अब आपके सामने होम पेज पर विवरण संशोधन के ऑप्शन पर जाएं और विवरण संशोधन किसान पंजीकरण के लिंक पर क्लिक कर दें
- नए पेज पर आने के बाद आपको DEMOGRAPHY + OTP के ऑप्शन को चुने
- फिर उसके बाद आधार नंबर डालें



- आधार कार्ड पर जो नाम है वह दर्ज करें
- अब AUTHENTICATION बटन पर क्लिक करें
- अब आप के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आता है जिसे डालकर आप वेरीफाई करें
- अब आप आगे अपने बैंक खाता में कोई भी सुधार कर सकते हैं
रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जांच कैसे करें
- किसान को सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
- होम पेज पर आने के बाद विवरण संशोधन के ऑप्शन पर क्लिक करके पंजीकरण सुधार की जांच के लिंक पर क्लिक करें
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जहां पर आपको पंजीकरण संख्या भरनी होगी
- पंजीकरण संख्या भरने के बाद Search के बटन पर क्लिक करें
FAQs
बिहार राज्य में किसान की फसल बर्बाद होने पर किसान के नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार द्वारा किसान को धन राशि मुहैया कराया जाता है
सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट को जाए और होमपेज पर आने के बाद कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन करे
बिहार कृषि विभाग के होम पेज पर आवेदन की स्थिति/ आवेदन प्रिंट ऑप्शन पर जाकर इनपुट सब्सिडी प्रिंट के लिंक पर क्लिक करें
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