बिहार वासियों के लिए राशन कार्ड एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज बन चुका है! हर साल बिहार में लोगों द्वारा हजारों की संख्या में राशन कार्ड के लिए आवेदन किए जाते हैं और राशन कार्ड बनने के बाद आवेदक के स्थाई पत्ते पर राशन कार्ड पहुंचा दिया जाता है! परंतु कई बार ऐसा होता है कि राशन कार्ड बनाते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसे ठीक करना बहुत ही जरूरी होता है
यदि आप बिहार निवासी है और आपका भी राशन कार्ड बन चुका है और आप राशन कार्ड में गलत जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं या फिर राशन कार्ड में नए परिवार के सदस्य को जोड़ना ( bihar ration card name add online) चाहते हैं तो इसके लिए आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ सकते हैं! इस पोस्ट में हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे कि आप किस प्रकार से बिहार राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ सकते हैं
यदि राशन कार्ड में से कोई नाम हटाना या डिलीट करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो आपको इस पोस्ट में बिहार राशन कार्ड अपडेट सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी!
बिहार राशन कार्ड
राशन कार्ड एक तरह का सरकारी कार्ड होता है जो कि भारत के Ration Card Food & Consumer Departments द्वारा लोगों में आवंटित किया जाता है!
राशन कार्ड की सहायता से गरीब परिवारों को कम मूल्य पर राशन प्रदान किया जाता है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राशन कार्ड बहुत ही फायदेमंद है!
राशन कार्ड बन जाने के बाद सरकार द्वारा हर महीने बहुत ही कम मूल्य घर पर राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाता है Bihar ration card online apply kaise kare
राशन कार्ड राशन लेने की तो काम आता ही है साथ साथ राशन कार्ड भारत में बहुत ही जरूरी दस्तावेज भी है राशन कार्ड एक तरह से पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी काम आता है
बिहार राशन कार्ड के प्रकार
अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana)
सरकार द्वारा अंत्योदय अन्ना श्रेणी में आने वाले राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम तक राशन प्रतिमा दिया जाता है! यह योजना सिर्फ उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर और बेरोजगार है इस प्रकार के राशन कार्ड धारकों को 14 किलोग्राम गेहूं, 16 किलोग्राम चावल और अन्य मोटे अनाज प्रतिमा दिया जाता है जिसमें गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम और चावल ₹3 प्रति किलोग्राम मैं दिया जाता है
प्राथमिकता घरेलू – Priority Household (PHH)
PHH राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिमा 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है इसी योजना के अनुसार परिवार के प्रति सदस्य के अनुसार राशन वितरण किया जाता है जिसमें गेहूं ₹2 किलोग्राम और चावल ₹3 प्रति किलोग्राम पर दिया जाता है
राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़े हेतु जरूरी दस्तावेज
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
- पुराना राशन कार्ड
- पुराने राशन कार्ड से जुड़ी बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया का आय प्रमाण पत्र
- सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों की फैमिली फोटो
बिहार राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
बिहार राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़े?
बिहार राशन कार्ड में नए सदस्य को जोड़ने के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है बिहार राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा! राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए “राशन कार्ड प्रपत्र ख” फॉर्म को भरना होगा! आपको “राशन कार्ड प्रपत्र ख” फॉर्म किस प्रकार भरना है इसकी पूरी जानकारी बताई जाएगी
- सबसे पहले इस लिंक पर जाकर सिर्फ “राशन कार्ड प्रपत्र ख“ फॉर्म को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाले
- फॉर्म के अनुसार मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरे
- आप जिन भी सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं उनका नाम बार में भरें और नए सदस्य का आधार नंबर भी दर्ज करें
- सभी जानकारियां करने के बाद फैमिली फोटो फॉर्म पर चिपका दें
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज को Self attested करके अपने नजदीकी ब्लॉक या RTPS सेंटर पर जाकर आवेदन फॉर्म जमा करें
- आवेदन फॉर्म जमा करने पर अधिकारी द्वारा आपको RTPS संख्या प्रदान की जाती है
- RTPS संख्या की सहायता से आप भविष्य में राशन कार्ड का Application स्टेटस चेक कर सकते हैं
बिहार राशन कार्ड अपडेट आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें
स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले Jan Vitran Ann ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं! वेबसाइट पर जाते ही होम पेज पर आपको Application status का बटन मिल जाएगा अब Application status बटन पर क्लिक करें
अगले पेज पर आते ही सबसे पहले जिले का चुनाव करें और फिर अनुमंडल का चुनाव करें! अंत में स्टेटस जानने के लिए RTPS संख्या डालें और Show बटन पर क्लिक करें! इस प्रकार से आप बिहार राशन कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं
FAQs
बिहार राशन कार्ड में नए सदस्य को जोड़ने के लिए सबसे पहले “राशन कार्ड प्रपत्र ख” को ध्यान पूर्वक भरे और सभी जरूरी दस्तावेजों को Self Attested करके नजदीकी RTPS काउंटर या ब्लॉक में जमा करें
राशन कार्ड में से सदस्य का नाम डिलीट करने के लिए “राशन कार्ड प्रपत्र ख” को भरे और नजदीकी RTPS काउंटर पर आवेदन जमा करें
सबसे पहले बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट जन वितरण अन्न पर जाएं! Application Status में सबसे पहले जिला और अनुमंडल का चुनाव करें! फिर RTPS संख्या डालकर स्टेटस चेक करें