Marriage Registration Haryana | हरियाणा विवाह प्रमाण पत्र | Marriage Registration 2021 | Download Marriage Certificate | APPLY online easily Eligibility & Benefits | हरियाणा में विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने की सारी जानकारी अब हिंदी में |
Haryana Marriage Registration/ Certificate 2023
आज इस आर्टिकल में, हम आपके साथ हरियाणा विवाह पंजीकरण अधिनियम के बारे में सभी जानकारी साझा करेंगे जो कि हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई है। इस लेख में, हम आपके साथ विवाह प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी साझा करेंगे।
हम आपके साथ चरण दर चरण प्रक्रिया को भी साझा करेंगे जिसके माध्यम से आप हरियाणा विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा।
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Haryana Marriage Certificate
- विवाह प्रमाण पत्र बनाने से कानूनी रूप से पति पत्नी के बीच के संबंध को दिखता है।
- यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो और ससुराल पक्ष में पत्नी को वो अधिकार नहीं मिल रहे है विवाह प्रमाण पत्र बनाने से पत्नी के पास अधिकार रहेंगे।
- यदि कोई बाल -विवाह करता है और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है तो इसको देखकर प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा और दंड का प्रावधान रखा जायेगा।
- जब आप जीवन बीमा कराते है तो उसमे विवाह प्रमाण पत्र को दस्तावेज के रूप में देना होता है।
- यदि पति किसी अन्य देश का हो तो उसे उस देश की नागरिकता दिलाने में विवाह प्रमाण पत्र एक साधन है।
- यदि किसी को अपना पासपोर्ट बनाना है तो उसमे भी विवाह प्रमाण पत्र काम आता है।
- यदि शादी के बाद पत्नी अपने नाम को चेंज करती है तो वो विवाह प्रमाण पत्र से अन्य दस्तावेजों में भी नाम बदल सकती है।
Haryana Marriage Certificate 2023 के लिए पात्रता मापदंड
हरियाणा विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड का पालन करना होगा:
- वर और वधू की आयु अलग-अलग 18 और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- शादी के नामांकन के समय, किसी भी व्यक्ति के एक से अधिक जीवन साथी नहीं होने चाहिए।
- दूल्हा और दुल्हन शायद कम से कम एक महीने के लिए उस लोकल एरिया में रहे होंगे, जहां शादी का नामांकन होना है।
Marriage Registration Haryana Certificate के लिए आवश्यक कागजात :-
ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पहले कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो की निम्नलिखित है:-
- वर वधु का आधार कार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- दोनो गवाहों के पास आधार कार्ड होना जरुरी है।
- वर वधु की शादी के समय की तस्वीर
- वर वधु की पासपोर्ट साइज फोटो
- वर वधु की शादी का कार्ड
- वर वधु का जन्म तिथि प्रमाण पत्र
Haryana Marriage Registration ना होने पर लेट शुल्क :-
यदि आप शादी के कुछ दिन बाद या काफी समय बाद विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है तो इसके लिए आपको लेट शुल्क देना होगा। यदि आप विवाह के 90 दिन बाद आवेदन करते है यानि 3 महीने के बाद तो आपको 150 रूपये शुल्क देना होगा। और आप 1 वर्ष के बाद आपको 300 रूपये का शुल्क देना होगा।
समय | शुल्क |
विवाह की तारीख से 90 दिनों के भीतर | 150 / – |
विवाह की तारीख से 90 दिनों के बाद | 300 / – |
विवाह की तारीख से 1 साल के बाद | 350 / – |
Haryana Marriage Certificate 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :-
- सबसे पहले आवेदक को विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद एक होम पेज खुल जायेगा। आपको Sign IN HERE करना होगा।
नोट :- यदि आप इस वेबसाइट में पहले से ही लॉगिन है तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करके सब्मिट कर देना है और यदि आप रजिस्टर नहीं है तो आप New user? Register Here पर क्लिक करे।
- रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जायेगा।
- आपको इस पेज में अपना पूरा नाम, ई मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, अपना राज्य का चयन करे और नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा उसे दर्ज कर दे। उसके बाद वैलिडेट के बटन पर क्लिक कर दे।
- अकाउंट बनने के बाद आपको लॉगिन पर जाना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लिकेशन फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद नया पेज खुल जायेगा, उसमे आपको Here to apply पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज में हरियाणा विवाह पंजीकरण का आवेदन फॉर्म आएगा ,आवेदक को आवेदन फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी सही से भरनी होगी और सारे दस्तावेज अपलोड करने होगे ।
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको शुल्क भी ऑनलाइन ही देना होगा।
- सारी प्रक्रिया को भरने के बाद आप SAVE के बटन पर क्लिक कर दे आपका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा। आपको एक आईडी मिल जाएगी। इसके बाद आप आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख ले।