Haryana Income Certificate Kaise Banaye | income certificate download haryana | saral haryana income certificate | आय प्रमाण पत्र डाउनलोड | आय प्रमाण पत्र हरियाणा | aay praman patra download | इनकम सर्टिफिकेट हरियाणा | income certificate download pdf
Haryana Income Certificate Kaise Banaye: हरियाणा आय प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र है जोकि परिवार की सालाना आय को दर्शाता है और हरियाणा राज्य के अंदर आय प्रमाण पत्र जिसको हम इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं यह एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है यदि आप हरियाणा आय प्रमाण पत्र के बारे में अधिक जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट को भी पढ़ सकते हैं
आज की इस पोस्ट में हम आपको हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन की सहायता से आय प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि आप किस प्रकार से हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं
हरियाणा आय प्रमाण पत्र क्या होता है?
आय प्रमाण पत्र एक तरह का सर्टिफिकेट या प्रमाण होता है जिस पर सरकार के अनुसार आपके परिवार की पूरी सालाना आय को दर्शाता है आय प्रमाण पत्र को हम इनकम सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है आय प्रमाण पत्र आपके जिले के पटवारी/ सरपंच/तहसील के द्वारा मंजूरी दी जाती है
प्रमाणपत्र में किसी व्यक्ति या परिवार की पिछले वर्ष की आय के बारे में जानकारी होती है। यह जानकारी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश पाने और छात्रवृत्ति जैसे सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रमाण पत्र | इनकम सर्टिफिकेट |
राज्य | हरियाणा |
उद्देश्य | Income Certificate Kaise Banaye |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
इनकम सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है?
- स्कूल में पढ़ रहा विद्यार्थी या फिर कॉलेज स्टूडेंट को छात्रवृत्ति आवेदन के समय इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है
- सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है
- यदि कोई गरीब विद्यार्थी कॉलेज या स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा है तो वह आय प्रमाण पत्र की सहायता से अपनी फीस को कम या माफ करवा सकता है
- हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट फैमिली आईडी के साथ भी लिंक किया जा रहा है
- नया हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है
हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट की वैधता (income certificate haryana validity)
हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट की वैधता केवल 1 साल की ही होती है और आय प्रमाण पत्र 1 साल की अवधि पूरी होने पर फिर दोबारा से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है
आय प्रमाण पत्र 1 साल मैं बनाया जाता है क्योंकि हरियाणा में आय प्रमाण पत्र की अवधि केवल 1 साल ही होती है आय प्रमाण पत्र की 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद आय प्रमाण पत्र अमान्य हो जाता है इसलिए आपको प्रत्येक 1 साल में अपना आय प्रमाण पत्र अपडेट करवाना चाहिए
हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए जरूरी कागजात
हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको नीचे बताए गए दस्तावेज को तैयार रखें
- Address Proof( आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ वोटर कार्ड)
- Pre verification form (सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने का फार्म भरे और अपने नजदीकी पटवारी/ सरपंच/ तहसील से अपनी आय का वेरिफिकेशन करवाएं)
- परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो
नोट: हरियाणा आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास तहसील/ पटवारी या सरपंच से अपनी आय वेरीफाई करानी होगी इसके साथ साथ आपके पास फैमिली आईडी संख्या होनी चाहिए
इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं | Haryana Income Certificate Kaise Banaye
हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नीचे बताए गए तरीके को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल की सहायता से इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की सरल हरयाणा ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए
- सरल हरियाणा (Saral Haryana) की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद होम पेज पर लॉगइन आईडी और पासवर्ड डालकर सबसे पहले लॉगिन करें
- लॉग इन करने के बाद Apply for services की विकल्प पर क्लिक करें
- फिर उसके बाद सर्च बॉक्स में इनकम सर्टिफिकेट (Income Certificate) सर्च करें और इनकम सर्टिफिकेट के लिंक को खोलें
- आपके सामने इनकम सर्टिफिकेट आवेदन के लिए आवेदन विवरण खुल जाएगा
- I have Family ID (PPP ID)के विकल्प को चुनें और यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो सबसे पहले फैमिली आईडी बनवाएं
- फैमिली आईडी संख्या डालें और आपके सामने आपकी फैमिली आईडी से जुड़े सभी सदस्य की जानकारी दिख जाएगी उसमें से परिवार के मुखिया का चयन करें
- SEND OTP के बटन पर क्लिक करें और आपकी फैमिली आईडी से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा वह ओटीपी डाल कर सबसे पहले वेरीफाई करें
- इनकम सर्टिफिकेट के आवेदन के लिए सबसे पहले Personal detail भरे और परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें
- फिर उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप को चुने और पटवारी या तहसील द्वारा वेरीफाइड सालाना आय को भरें
- स्थान विवरण की जानकारी भरें और फिर उसके बाद सत्यापन करता का नाम दर्ज करें
- नियमों और आदेशों को पढ़े और tick बटन पर क्लिक कर दें और कैप्चा कोड भरे
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें सभी जानकारियों को एक बार फिर से जांच लें
- इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब आपको Attach Annexure की बटन पर क्लिक करके दस्तावेज अपलोड करने होंगे
- सबसे पहले कोई भी Address Proof को अपलोड कर दें
- फिर उसके बाद वह फार्म को अपलोड करें जो कि आपने पटवारी/ सरपंच/ तहसील से वेरीफाई कराया होगा
- दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद एक बार दोबारा से जांच लें
- अंत में सबमिट(Submit) के बटन पर क्लिक करें सबमिट की बटन पर क्लिक करते ही आपको acknowledgement slip मिल जाएगी
- एक्नॉलेजमेंट पर्ची की सहायता से आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं
एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं
हरियाणा आय प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?
हरयाणा आय प्रमाण पत्र बनाने में ७ से १० दिनों का वक़्त लगता है वैसे तोह इनकम सर्टिफिकेट १ हफ्ते के भीतर ऑनलाइन जारी कर दिया जाता है और आप अपने एकनॉलेज स्लिप की सहायता से आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते है
हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें
Edisha income certificate download आप अपने मोबाइल फोन की सहायता से घर बैठे हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके मोबाइल पर हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट पूरा होने का संदेश आ चुका है तो इसका मतलब यह है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन चुका है और आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आय प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप(acknowledgement slip) होनी चाहिए
- हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करें
- इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले E-दिशा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
- वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद status of application के बटन पर क्लिक करें
- अब अगले पेज पर आपको सबसे पहले अपने सरल आईडी को भरे और मोबाइल नंबर भरे
- सभी जानकारी भरने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करें
- आपके सामने इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी दिखाई जाएगी
- अब आप डाउनलोड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करके अपना हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं